देश में आज से नया वक्फ कानून लागू हो चुका हैं. केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी हैं. आज यानी 8 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल लागू होने से पहले विधेयक के संसद के दोनों सदनों से पास होने के लिए भेजा गया था. सदनों में पास होने के बाद बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार (5 अप्रैल) को मंजूरी दे दी थी. देश में नया वक्फ कानून तो लागू हो चुका है लेकिन इसको लेकर कई राज्यों में जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट निरस्त करने को लेकर याचिकाएं भी लगाई जा रही है.
आज से देश में नया वक्फ कानून हुआ लागू
नए वक्फ कानून के खिलाफ मणिपुर, पश्चिम बंगाल कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) विधेयक की वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है. जावेद का कहना है कि इस बिल में वक्फ संपतियों और उनके प्रबंधन पर "मनमानी रोक" के प्रावधान किए गए हैं. इस बिल के तहत मुस्लिम स्वायत्तता कमजोर करने का प्लान तैयार किया गया हैं.
The Central Government appoints the 8th day of April 2025 as the date on which the provisions of the Waqf Act shall come into force pic.twitter.com/eNKcQt3zLq
— ANI (@ANI) April 8, 2025
कई देशों में इसको लेकर हो रहा विरोध
केंद्र सरकार के अनुसार यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं और इसका उद्देश्य पक्षपात, वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना है. लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे. वहीं, राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े थे. सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ अभी तक कुल 15 याचिकाएं दायर की जा चुकी है. वहीं केंद्र सरकार ने एकतरफा आदेश की आशंका से बचने के लिए कैविएट दाखिल किया.
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waqf amendment act implemented
देश में वक्फ संशोधन कानून आज से हुआ लागू, मोदी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन