Supreme Court on Waqf law: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नए अधिनियमित वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर चिंता जताई और तीन प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला. पहली चिंता, वक्फ की संपत्तियां जो पहले अदालती आदेश से वैध घोषित की गई थीं, अब शायद अवैध हो जाएंगी. दूसरी, वक्फ काउंसिल में गैर-मुस्लिमों को बहुमत मिल सकता है. तीसरी, विवादित वक्फ संपत्ति पर कलेक्टर की जांच लंबित रहने तक, यह घोषणा कि इसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा, चिंताजनक है.
भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह एक अंतरिम आदेश पारित करने पर विचार कर रही है, जो सभी पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखे. हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि वह केंद्र और राज्यों को अपनी बात रखने का एक और मौका देगी, जो गुरुवार को मिलेगा, जब यह मामला अगली बार सुना जाएगा.
यह कानून की कोर्ट की पहली समीक्षा है, जिसे संसद सदस्यों, मुस्लिम विद्वानों, धार्मिक संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा दायर 70 से अधिक याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी जा रही है. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं.
पीठ ने कोई आदेश पारित नहीं किया, लेकिन सुझाव दिया कि वह कुछ प्रावधानों पर रोक लगा सकती है, जिनमें केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना, वक्फ संपत्तियों पर विवाद का फैसला करने के लिए कलेक्टरों की शक्तियां और अदालतों द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने के प्रावधान शामिल हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के 3 प्रमुख पहलुओं पर क्या कहा
अदालतों द्वारा 'Waqf by user' घोषित की गई संपत्तियों की स्थिति
'जब कोई कानून पारित होता है, तो अदालतें आम तौर पर हस्तक्षेप नहीं करती हैं. यदि यूजर द्वारा वक्फ घोषित की गई संपत्ति को गैर-अधिसूचित किया जाता है, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं.' हम कहेंगे कि अदालत द्वारा वक्फ घोषित की गई या वक्फ मानी गई संपत्तियों को वक्फ के रूप में गैर-अधिसूचित नहीं किया जाएगा या उन्हें गैर-वक्फ संपत्तियों के रूप में नहीं माना जाएगा, चाहे वे उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ हों या घोषणा द्वारा वक्फ...'
कलेक्टर की जांच के दौरान संपत्ति को वक्फ के रूप में रखने पर रोक
'क्या यह उचित है? कलेक्टर द्वारा जांच शुरू करने के क्षण से और जब उन्होंने अभी तक निर्णय नहीं लिया है, तब भी आप कहते हैं कि इसे वक्फ नहीं माना जा सकता.. इस प्रावधान से क्या उद्देश्य पूरा होगा?'
'कलेक्टर कार्यवाही जारी रख सकते हैं, लेकिन प्रावधान प्रभावी नहीं होगा. यदि वे चाहें तो वे इस न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकते हैं और हम इसमें संशोधन कर सकते हैं.'
वक्फ बोर्ड और परिषद की संरचना
'जब भी हिंदू बंदोबस्ती की बात आती है, तो क्या आप मुसलमानों को इन निकायों का सदस्य बनने की अनुमति देते हैं? खुलकर कहें.'
'जहां तक बोर्ड और परिषद के संविधान का सवाल है, पदेन सदस्यों को उनकी आस्था की परवाह किए बिना नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अन्य सदस्य मुसलमान होने चाहिए.'
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वक्फ कानून से जुड़े कौन से हैं वे तीन बिंदु जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, अंतरिम आदेश के संकेत