Who is Nahid Hasan: उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में से एक कैराना के विधायक नाहिद हसन को एमपी/एमएलए कोर्ट ने अनूठी सजा सुनाई है. नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर चुनावी रैली के दौरान अभद्र कमेंट करने के लिए कोर्ट ने नाहिद हसन को 11 साल बाद सजा सुनाई है. सजा के तौर पर उन्हें 100 रुपये का जुर्माना जमा कराने का आदेश दिया गया है. जुर्माना जमा नहीं करने पर कोर्ट विधायक को 1 महीने के लिए जेल की सजा सुना सकती है. नाहिद हसन समाजवादी पार्टी के विधायक हैं.

साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान किया था कमेंट
नाहिद हसन पर आरोप था कि उन्होंने साल 2014 के लोकसभा चुनावों की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (उस समय प्रधानमंत्री नहीं) और मायावती पर अभद्र कमेंट किया था. यह रैली 28 मार्च 2014 को आयोजित की गई थी. इस मामले में नाहिद हसन के खिलाफ भाजपा की शिकायत के बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर मुकदमा दर्ज हुआ था. 

धारा 171 के तहत दर्ज हुए थे आरोप
नाहिद हसन के खिलाफ शामली में दर्ज हुए इस मुकदमे में IPC की धारा 171 के तहत आरोप तय किए गए थे. यह धारा चुनाव प्रक्रिया के दौरान वोटर्स पर अनुचित प्रभाव डालने से जुड़ी हुई है. इस धारा के मुताबिक वोटर्स को रिश्वत देने, धमकी देने या किसी अन्य तरीके से प्रभावित करने को अपराध माना जाता है. नाहिद हसन पर पीएम मोदी और मायावती के खिलाफ अभद्र भाषा के प्रयोग से वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था. इसी आरोप में उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था.

11 साल चला मुकदमा, 129 बार हुई सुनवाई
नाहिद हसन के खिलाफ यह मुकदमा करीब 11 साल तक एमपी/एमएलए कोर्ट में चला है, जिसके बाद फैसला आया है. इस दौरान मुकदमे की करीब 129 सुनवाई हुई थी. इसके बाद आए फैसले में उनके ऊपर 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें यह जुर्माना जमा कराने का आदेश दिया है.

राजनीतिक रसूख वाले परिवार से हैं नाहिद
नाहिद हसन के परिवार का कैराना इलाके में तगड़ा राजनीतिक रसूख माना जाता है. उनके दिवंगत पिता मुन्नवर हसन भी सांसद रह चुके हैं. नाहिद की बहन इकरा हसन साल 2024 में कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतकर सांसद बनी हैं और इस लोकसभा की सबसे युवा सांसदों में से एक हैं.

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Who is nahid hasan court sentenced sp mla kairana for rs 100 penalty in pm modi remark case after 11 years read uttar pradesh news
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कौन है नाहिद हसन, जिन पर 11 साल चला मुकदमा, 129 बार हुई सुनवाई, अब कोर्ट ने सुना
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कौन है नाहिद हसन, जिन पर 11 साल चला मुकदमा, 129 बार हुई सुनवाई, अब कोर्ट ने सुनाई 100 रुपये जुर्माने की सजा

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