भारत में लगभग 15,000 करोड़ रुपये का बैंक घोटाला करके भागे भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मंगलवार को चोकसी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इसके बाद इस भगोड़े कारोबारी को भारत लाने की उम्मीद और जग गई है. मेहुल चोकसी को पिछले हफ्ते भारतीय अधिकारियों के अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

65 वर्षीय मेहुल चोकसी को बीते 14 अप्रैल को बेल्जियम के एंटवर्प शहर में गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद मेहुल के वकील विजय अग्रवाल ने कहा था हम कोर्ट में इस इसके खिलाफ अपील करेंगे. जल्द ही उन्हें जमानत मिल जाएगी. एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, मेहुल चोकसी की याचिका पर बेल्जियम में तीन जजों की पीठ ने सुनवाई की. दोनों तरफ से दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी.

कोर्ट के इस फैसले के बाद मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण की उम्मीदें और जग गई हैं. हालांकि, विजय अग्रवाल ने कहा कि मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण इतना आसान नहीं हो पाएगा. उन्होंने दावा किया कि मेहुल को भगोड़ा घोषित नहीं किया गया है. वह भारतीय जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहे हैं.

PNB के साथ फ्रॉड करने का पहले ही बना लिया था प्लान
भारत से भागने के बाद मेहुल चोकसी एंटीगुआ में रह रहा था. उसे 2017 में ही वहां की नागरिकता मिल गई थी. लेकिन पंजाब नेशनल बैंक से 13 हजार 400 करोड़ रुपये का घोटाला करके वह जनवरी 2018 में भागा था. 

मेहुल चोकसी ने पीएनबी में फ्रॉड करने का प्लान पहले ही कर लिया था. दिसंबर 2018 में चोकसी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था. जिसके बाद वह अपनी लोकेशन बदलते हुए छिपता फिर रहा था.

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Belgium court rejects bail plea of ​​PNB scam accused Mehul Choksi Hopes of extradition to India increased
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मेहुल चोकसी को बढ़ा झटका, बेल्जियम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
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PNB Scam: भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बड़ा झटका, बेल्जियम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

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